10 साल की बच्ची से रेप-मर्डर करने वाले को फांसी: पिता बोला- आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली
पिचावा की बेटी सोनु को मिला न्याय
10 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट का फैसला आते ही बच्ची के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला- आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। इधर, सजा सुनने के बाद भी आरोपी दबंगता से बाहर आया। कोर्ट से जेल जाते हुए गालियां दी और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। मामला पाली का है।
पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 के जज सुरेन्द्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए आरोपी तखतगढ़ के रहने वाले 22 साल के नरपत सिंह उर्फ नपसा को फांसी की सजा सुनाई है। पीड़िता के वकील कमलेश दवेरा ने बताया कि घटना 24 जनवरी 2022 को हुई थी।
रेप-हत्या के अगले दिन ही आरोपी को पकड़ लिया गया था। बच्ची का शव कुएं से बरामद कर आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 9 फरवरी को चार्जशीट पेशी की गई और 36 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे। 13 अक्टूबर को आरोपी को दोषी करार दिया गया था।
जज के फैसला सुनाते ही पिता की आंखों में आए आंसू
पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 में आज आरोपी की पेशी थी। बच्ची के पिता और समाज के लोग भी न्याय के लिए कोर्ट में मौजूद थे। जज सुरेन्द्र कुमार के फैसला सुनाते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बच्ची के साथ घिनौनी वारदात और फिर उसके मर्डर का दर्द उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। समाज के लोगों ने उन्हें संभाला। रोते-रोते वे कह उठे, आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।
कोर्ट से बाहर निकलकर चिल्लाया आरोपी
कोर्ट से फांसी का फैसला आने के बाद भी आरोपी को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं हुआ। पुलिस आरोपी को कोर्ट से जेल लेकर जाने लगी तो उसने वीडियो बना रहे लोगों को धमकाया। आरोपी गुस्से से लाल हो गया। वह वीडियो बनाने वालों पर चिल्लाया और गालियां तक देने लगा। इस दौरान पुलिस से छुड़ाकर भागने की भी कोशिश की। पुलिस ने उसे कसकर पकड़े रखा और गाड़ी में लेकर चले गया।
अब आगे क्या होगा
पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के जज सुरेन्द्र कुमार की और से सुनाई गई इस सजा की पुष्टि के लिए फाइल हाईकोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ ही पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन की और से सुनाई गई सजा के विरूद्ध आरोपी पक्ष हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
इन धाराओं में सुनाई सजा
- धारा-302 : फांसी की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, जुर्माना नहीं जमा करवाने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा।
- धारा-366 : 5 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा अतिरिक्त।
- धारा-201 : 3 साल का साधारण कारावास और 10 हजार का जुर्माना। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 5M, धारा 6 : मरते दम तक कारावास, 1 लाख का जुर्माना। जुर्माना राशि नहीं जमा करवाने पर 2 साल की सजा।
बच्ची के स्वेटर से गला घोंटकर मारा था
तखतगढ़ के पिचावा गांव में 24 जनवरी 2022 को नरपत सिंह उर्फ नपसा 10 साल की मासूम को बेर खिलाने के बहाने खेत में ले गया था। उसके साथ रेप किया और मासूम के स्वेटर से उसका गला घोंटा सिर पर लाठी-डंडे से वार कर हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। घटना के बाद आरोपी गांव के पास ही एक खेत में छिपा रहा। मामले में ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंपा था। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी नरपतसिंह ने पूर्व में कइयों से झगड़ा किया था। खेती-बाड़ी और बजरी का ट्रैक्टर चलाने का काम करता था।
Written By - KR Choudhary
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Nice
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