केरल हाईकोर्ट का अनोखा फैसला : शादी के बारे में जानते हुए संबंध रखना रेप नहीं, लव और पैशन है
केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि अगर कोई महिला किसी शादीशुदा पुरुष के साथ, उसकी शादी के बारे में जानने के बावजूद संबंध बनाती है, तो उसे रेप के दायरे में नहीं रखा जा सकता। बल्कि ये उन दोनों के बीच का 'लव और पैशन' है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है। इसलिए शिकायतकर्ता पर लगे रेप के आरोप को खारिज किया जाता है।
केरल हाईकोर्ट :- लड़के के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है।
क्या है मामला?
केरल हाईकोर्ट में 33 साल के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और रेप के आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में उसने बताया कि एक लड़की ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और बलात्कार की IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जो की गलत आरोप है।
मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि लड़के के जिस लड़की (शिकायतकर्ता) के साथ संबंध थे, उसको पहले से पता था कि वह शादीशुदा है। इसके बाद भी दोनों ने अपने संबंध को जारी रखा। यहां तक कि जब लड़के ने तलाक ले लिया, उसके बाद भी दोनों के बीच संबंध बना रहा।
बदल गए WIFE के मायने :- केरल हाइकोर्ट
नई पीढ़ी WIFE शब्द को 'Worry Invited For Ever (हमेशा के लिए चिंता) के रूप में समझती है। जबकि पहले ये Wise Investment For Ever ( हमेशा के लिए समझदारी का निवेश) था।
आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच का संबंध पूरी तरह से आपकी सहमति से बना संबंध है- कोर्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे में लड़के के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच का संबंध पूरी तरह से आपसी सहमति से बना संबंध है।
इस मामले में दर्ज FIR में कहीं भी ये बात भी सामने नहीं आई है कि लड़के ने कब शादी का वादा किया और धोखा दिया। ऐसे में इस दौरान जो संबंध बने उन्हें दुष्कर्म के दायरे में नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये महज 'प्रेम और रोमांच' की बात है।
Written By - KR Choudhary
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