अजमेर में चलती बाइक पर युवक-युवती का रोमांस, VIDEO: पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर बाइक की जप्त; VHP ने कहा- सनातन संस्कृति का अपमान
अजमेर में चलती बाइक पर खुलेआम रोमांस करते हुए युवक-युवती का वीडियो सामने आया है। जो अजमेर के पुष्कर रोड़ का है। वीडियो सामने आने के बाद क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है । पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बाइक सवार आरोपी फॉयसागर रोड निवासी साहिल मैसी (24) पुत्र नेल्सन को चिन्हित किया है। पुलिस की ओर से मामले में धारा 336,279, 294 में मुकदमा दर्ज कर बाइक को जप्त किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। 52 सेकेंड के कुल 5 वीडियो सामने आए हैं। इसमें बाइक एक युवक चला रहा है। युवती आगे की तरफ पीछे मुंह करके बैठी है।
बाइक सवार अजमेर से पुष्कर की तरफ जा रहे हैं । यह वीडियो सोमवार रात का बताया जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता व जान को संकट में डालकर किए जा रहे इस कृत्य को लेकर शहर में चर्चा है। पूरे मामले पर क्रिश्चयनगंज थाना प्रभारी करणसिंह ने बताया- वीडियो सामने आया है। टीम गठित कर जांच की जा रही है। पुष्टि होने पर युवक-युवती के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो सामने आने के बाद लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया...
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया- प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। अजमेर में जो वीडियो सामने आया है। वह हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। जिस देश में बेटियों को दुर्गा के स्वरूप में पूजन किया जाता है। उन बेटियों का इस प्रकार से वीडियो जारी होना और उस पर अभी तक कोई एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह निश्चित रूप से अचंभित कर देने वाला विषय है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ।
विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी लेखराज शर्मा ने बताया- अश्लीलता का वीडियो सामने आया है। युवक-युवती भारतीय संस्कृति का हनन कर रहे हैं। इस मामले में संगठन की ओर से शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी।
एडवोकेट के.आर. चौधरी ने बताया कि ऐसा कृत्य आईपीसी की धारा 279 व 294 के तहत अपराध है।
आईपीसी की धारा 279... सजा का प्रावधान
एडवोकेट के.आर. चौधरी ने बताया- सड़क पर ऐसा कृत्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी वाहन एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाएगा या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो। ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा।
दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए जेल भी हो
सकती। जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जो एक हजार रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।
आईपीसी की धारा 294... सजा का प्रावधान
एडवोकेट के.आर. चौधरी ने बताया- भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है। वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो आईपीसी की धारा 294 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी को सार्वजनिक पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है हालांकि कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।
छत्तीसगढ़ में कपल का सामने आ चुका ऐसा वीडियो
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गत दिनों बाइक पर रोमांस करते हुए कपल का वीडियो सामने आया था। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये भी सामने आया था कि कपल के पास कागज नहीं थे और वो चोरी की बाइक चला रहे थे।
Written By - KR Choudhary
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Jordar
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