अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार, गैर जमानती होगा अपराध
वकील पर हमला तो पांच साल की सजा!
जयपुर. राज्य सरकार वकीलों पर हमला करने वालों को पांच साल के कारावास और पांच लाख रुपए तक जुर्माना की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें वकीलों पर हमले को गैर जमानती अपराध बनाया जाएगा।
इन मामलों में पुलिस उप अधीक्षक से ऊपर की रैंक के पुलिस
अधिकारी से जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार की यह विधेयक
विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी बताई जा रही है। इसके तहत विशेष कोर्ट बनाने और दो माह में ट्रायल पूरी कराने के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कानून लाने का वादा किया था, जिसके लिए मौजूदा सरकार के कार्यकाल के शुरु में ही कवायद शुरू हो गई थी।
प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान
- वकील की संपत्ति को नुकसान के मामले में हमलावर पर दो गुणा तक जुर्माना
- अदालती मामलों में वकील पर कार्रवाई का अधिकार बारकाउंसिल को
- विशेष अदालत अपराधी को उस इलाके से बाहर जाने को कह सकेगी
- विशेष अदालत में सात साल से ज्यादा अनुभवी वकील करेंगे सरकार की पैरवी
- पीड़ित को तुरंत सुरक्षा दिलाने का प्रावधान
- सुरक्षित स्थान पर रखने की नौबत आने पर सरकार देगी खर्चा
- इन मामलों की सालाना रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी 190 दिन में हो सकेगी अपील
- अपराधी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे सकेगी कोर्ट
- डे टू डे (रोजाना) सुनवाई का होगा प्रावधान
0 टिप्पणियाँ