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Sec 256 CrPC - Not Proper To Acquit Accused Merely For Non-Appearance Of Complainant Who Was Already Examined

Sec 256 CrPC - Not Proper To Acquit Accused Merely For Non-Appearance Of Complainant Who Was Already Examined: Supreme Court




सीआरपीसी की धारा 256 - केवल शिकायतकर्ता के पेश न होने के कारण अभियुक्त को बरी करना उचित नहीं है जिसकी पहले ही जांच की जा चुकी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में कहा कि जहां शिकायतकर्ता को पहले ही मामले में एक गवाह के रूप में पेश किया जा चुका था, वहां कोर्ट के लिए केवल शिकायतकर्ता के पेश न होने पर बरी करने का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आठ शिकायतें दर्ज कराई थीं. शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और शिकायतकर्ता के साक्ष्य को इस निर्देश के साथ बंद कर दिया गया था कि बचाव पक्ष के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाए और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के तहत आवेदन पर विचार किया जाए। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने बाद में खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर आपराधिक शिकायत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और शिकायतकर्ता की जिरह भी की गई थी, शिकायत मामले के समर्थन में रिकॉर्ड पर स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद थे। इन परिस्थितियों में, भले ही शिकायतकर्ता अनुपस्थित था, मजिस्ट्रेट मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए आगे बढ़ सकता था, यह तर्क दिया गया था।

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद (1998) 1 SCC 687 के फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा:
यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां शिकायतकर्ता को पहले ही मामले में एक गवाह के रूप में पेश किया जा चुका है, केवल शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया और यह निर्देश दिया गया कि अभियोजन उस चरण से आगे बढ़ेगा जहां यह दोषमुक्ति के आदेश के पारित होने से पहले पहुंचा था।

पीठ ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शिकायत मामलों में शिकायतकर्ता की जिरह पूरी हो चुकी है और अन्य मामलों में जिरह की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार नीचे की दोनों अदालतें इस बात पर विचार करने में विफल रहीं कि क्या धारा 256 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत मामले के तथ्यों में अदालत शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट के बाद मामले में आगे बढ़ सकती है, बेंच ने अनुमति देते हुए कहा पुनर्वाद।

Case details
BLS Infrastructure Limited vs Rajwant Sing | Justices Sudhanshu Dhulia and Manoj Misra

Headnotes
Code of Criminal Procedure, 1973; Section 256 Where the complainant had already been examined as a witness in the case, it would not be appropriate for the Court to pass an order of acquittal merely on non- appearance of the complainant - Referred to Associated Cement Co. Ltd. v. Keshvanand (1998) 1 SCC 687. (Para 12)

Adv. KR Choudhary

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